लखनऊ, उत्तर प्रदेश में त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान चुनावी ड्यूटी में किसी कर्मचारी की असामयिक मृत्यु होने या गंभीर घायल होने पर मिलने वाली अनुग्रह राशि में बढ़ोत्तरी की गई है। सोमवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन सरकार ने इस आशय का निर्णय किया है।
सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि चुनावी प्रशिक्षण अथवा मतदान और मतगणना ड्यूटी के दौरान किसी असामयिक दुर्घटना में मृत्यु होने पर दस लाख रुपये की अनुग्रह राशि अनुमन्य थी, जिसे अब बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया गया है। चुनावी ड्यूटी के दौरान किसी असामयिक दुर्घटना जैसे-आतंकवादी हिंसा, असामाजिक तत्वों द्वारा हत्या, रोड माइन्स, बम विस्फोट, हथियारों से आक्रमण आदि की दशा में मृत्यु होने पर वर्तमान में दी जाने वाली 20 लाख रुपये की अनुग्रह राशि को बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया गया है।
इसके अलावा चुनावी हिंसा में किसी अंग की स्थायी दिव्यांगता (पूरी आंख, हाथ, पैर आदि की पूरी दिव्यांगता) की दशा में वर्तमान में 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि अनुमन्य थी, जिसे बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया गया है। किसी अन्य कारण से घटित दुर्घटना में किसी अंग की स्थायी दिव्यांगता (पूरी आंख, हाथ, पैर आदि पूरी दिव्यांगता) में प्रदान की जाने वाली पांच लाख रुपये की राशि को बढ़ाकर 7.50 लाख रुपये कर दिया गया है।