कमर्शियल गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य

0
327

कमर्शियल गाड़ियों में अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। पहले यह अनिवार्य नहीं था लेकिन अब दिसंबर तक सभी कमर्शियल गाड़ियों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का इस्तेमाल करना होगा। मसलन, वर्ष 2021 में सड़कों पर दौड़ने वाले सभी कमर्शियल गाड़ी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बिना नहीं चलेंगे। परिवहन मुख्यालय ने इसके निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें वर्ष 2019 में अप्रैल से पहले के पंजीकृत सभी व्यावसायिक वाहन शामिल हैं।
केंद्र सरकार ने विगत वर्ष 2019 में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया था जिसके बाद सभी विक्रेता गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगा रहे हैं। परिवहन विभाग ने पहले ही सभी तरह के परमिट के लिए 31 दिसंबर तक छूट दे दी है। ऐसे में फिटनेस कराने वाले सभी कमर्शियल गाड़ियों को 31 दिसंबर से पहले अपने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगानी होगी।

अतिरिक्त परिवहन आयुक्त (एटीसी) अरविंद पांडेय के मुताबिक इसे दो श्रेणियों में बांटा गया है। प्रथम श्रेणी में 7.5 टन से ज्यादा भार (डीसीएम से ऊपर) वाले कमर्शियल गाड़ियों को 15 अक्तूबर से पहले हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगानी अनिवार्य होगी। इसके बाद ऐसे वाहनों पर कार्रवाई होगी। दूसरी श्रेणी में ऑटो-टेम्पो व अन्य कमर्शियल गाड़ियों को फिटनेस कराने के लिए फिटनेस ग्राउंड जाने से पहले अपने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना होगा अन्यथा उनको फिटनेस नहीं मिलेगी। जिन वाहनों ने फिटनेस करा ली है ऐसे वाहन दोबारा फिटनेस ग्राउंड जाने से पहले हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाकर ही जा सकेंगे।

एटीसी के मुताबिक सड़कों अब चालान व्यवस्था ऑनलाइन हो रही है जबकि अभी सड़कों पर दौड़ने वाले कमर्शियल गाड़ियों की नंबर प्लेट टूटी होने और नंबर गायब मिलने से उन पर चालान और अभियोजन की कार्रवाई प्रभावित होती है। इसके बाद कार्रवाई में अधिकारियों को काफी राहत मिलेगी।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here