कांग्रेस नेताओं की तरफ से ये आरोप लगाया था कि मंत्री की बेटी गोवा में एक अवैध बार चला रही थी। अदालत ने कहा कि स्मृति ईरानी और उनकी बेटी रेस्तरां किसी अवैध बार की मॉल्किन नहीं हैं।
दिल्ली उच्च न्यायालय कहा कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और उनकी बेटी जोइश गोवा रेस्तरां की मालिक नहीं हैं। अदालत ने कहा कि उनके पक्ष में कभी कोई लाइसेंस जारी नहीं किया गया। स्मृति ईरानी द्वारा कांग्रेस नेताओं के खिलाफ दीवानी मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद अदालत का आदेश सुनाया गया था। कांग्रेस नेताओं की तरफ से ये आरोप लगाया था कि मंत्री की बेटी गोवा में एक अवैध बार चला रही थी।
स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेताओं पवन खेड़ा, जयराम रमेश और नेट्टा डिसूजा और कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने और छवि धूमिल करने के तिरछे मकसद के साथ व्यक्तिगत हमले की साजिश’ के लिए नोटिस भेजा था। भाजपा नेता ने कांग्रेस और उसके नेताओं से उनके और उनकी बेटी के खिलाफ “निराधार और झूठे” आरोपों के लिए माफी मांगने की मांग की।
इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने स्मृति ईरानी द्वारा दायर एक दीवानी मानहानि के मुकदमे पर कांग्रेस नेताओं जयराम रमेश, पवन खेरा और नेट्टा डिसूजा को समन जारी किया था। भाजपा नेता ने उनके और उनकी बेटी के खिलाफ ‘निराधार’ आरोपों के लिए 2 करोड़ रुपये से अधिक का हर्जाना मांगा। अदालत ने कांग्रेस नेताओं से केंद्रीय मंत्री और उनकी बेटी के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर ट्वीट और अन्य सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने के लिए कहा। कोर्ट ने आगे कहा कि बचाव पक्ष (कांग्रेस के तीनों नेता) के लोगों ने अन्य कुछ लोगों के साथ मिलकर झूठी बातें कहीं। साथ ही साथ स्मृति ईरानी और उनकी बेटी पर निजी हमले भी किए। दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि ऐसा करके स्मृति ईरानी की छवि को धूमिल करने का काम किया गया। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी।
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