नई दिल्ली: Income Tax Return: अब इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरने में होने वाली परेशानियों से निजात मिल गया है. अगर आपको भी रिटर्न भरने में मुश्किल हो रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है. न ही आपको इसके लिए कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट खोजने की जरूरत है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपकी इस मुश्किल का हल कर दिया है.
टैक्स पेयर्स के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल
इनकम टैक्स विभाग ने नया ई-फाइलिंग पोर्टल 7 जून को लॉन्च किया था. इस पोर्टल पर आप ITR फाइलिंग या दूसरी संबधित सेवाओं में सहायता के लिए टैक्सपेयर्स को चार्डर्ट अकाउंटेंट (CA), ई-रिटर्न इंटरमीडियरी (ERI) या किसी ऑथराइज्ड रिप्रेंजेंटेटिव को जोड़ सकेंगे
इससे उन टैक्स पेयर्स को सुविधा मिलेगी जिन्हें रिटर्न भरने में मुश्किल होती है.
टैक्सपेयर्स को मिलेंगे CA, ERI
ई-फाइलिंग पोर्टल पर आप आसानी से ‘My CA Service’ को यूज कर अपने लिए किसी CA को जोड़ सकते हैं. इसके अलावा आप किसी CA को हटा भी सकते हैं या पहले से असाइन किसी CA को वापस भी ले सकते हैं. ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर आपकी पूरी मदद करेंगे. इससे आपको समय-समय पर अपडेट्स भी मिलते रहेंगे.
ई-फाइलिंग पोर्टल पर कैसे लें CA की मदद
आइये आपको बताते हैं कि कैसे आप ई-फाइलिंग पोर्टल पर ‘CA सर्विसेज’ का फायदा ले सकते हैं. इसके लिए आपको इस आसान सी प्रक्रिया को फोलो करना है.
1. इसके लिए आप सबसे पहले इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल https://www.incometax.gov.in/iec/foporta
l/about-portal पर जाएं और लॉग-इन करें.
2. अब आप आथराइज्ड पार्टनर्स में जाकर My Chartered Accountants पर क्लिक करें.
3. अब ‘Add CA’ पर क्लिक करें और मेंबरशिप नंबर, चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम और वैलिडेशन वैगरह की जानकारियां भरें.
4. अब सारी डिटेल्स भरने के बाद ICAI डेटाबेस से वैलिटेशन के बाद आप असाइन CA की मदद ले सकेंगे.
कैसे मदद करेंगे CA
1. जब आपकी तरफ से CA जुड़ जाएगा तो वो सभी जरूरी फॉर्म्स को भरने में मदद देगा.
2. CA, टैक्सपेयर्स के असाइन किए हुए फॉर्म्स को ई-वेरिफाई करेगा.
3. इसके अलावा CA बल्क फॉर्म (Form 15CB) को अपलोड करेगा
4. साथ ही आपके जितने भी फॉर्म भरे गए हैं उसे दिखाएगा, अगर कोई दिक्कत या शिकायत है तो उसे एडिट भी करेगा.
5. और सबसे खास बात कि लॉग-इन को ज्यादा मजबूत सिक्योरिटी वाला बनाएगा
ERI की मिलेगी मदद
इस पोर्टल पर आप e-Return Intermediary (ERI) की भी मदद ले सकते हैं. गौरतलब है कि CAs इंडियन इस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के सदस्य होते हैं, जबकि e-Return Intermediary ऑथराइज्ड व्यक्ति होते हैं जो टैक्सपेयर्स की तरफ से उनका इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के साथ साथ और भी कई काम करते हैं.