Lockdown-Night Curfew गुजरात हाई कोर्ट ने राज्य में वैश्विक महामारी कोविड-19 के तेजी से बढ़ते संक्रमण राज्य में क‌र्फ्यू या फिर तीन या चार दिन के लिए लाकडाउन लगाने का सुझाव दिया था।

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नई दिल्ली, देश में कोरोना महामारी ने एक बार फिर गंभीर रूप अख्तियार कर लिया है। रोजाने कोरोना के मामलें नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए विभिन्न राज्य एतिहाती कदम उठा रहे हैं। दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र और पंजाब समेत कई राज्य सरकरानों ने सख्त पाबंदियां लगा दी हैं। दिल्ली अब रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक घर से निकलने पर रोक लगा दी गई है। वहीं, गुजरात सरकार ने भी तीस अप्रैल तक बीस प्रमुख शहरों में शाम आठ बजे से सुबह छह बजे तक नाइट कफ्र्यू लगाने की घोषणा कर दी है। दिल्ली में नाइट कफ्र्यू लागू कर दिया गया। दिल्ली में अब रात्रि दस बजे से सुबह पांच बजे तक बेवजह घर से निकलने पर मनाही होगी। यह आदेश 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा। आटो-टैक्सी आदि सार्वजनिक वाहनों को नाइट कफ्र्यू से छूट मिलेगी। इन वाहनों में उन्हीं लोगों को बैठाया जा सकेगा, जिन्हें नाइट कफ्र्यू से छूट मिली है। नाइट क‌र्फ्यू का उल्लंघन करने वालों को जुर्माना भरना होगा। वहीं, डीएमआरसी ने आम लोगों से अपील की है कि वह रात्रि दस बजे तक अपनी यात्रा पूरी कर लें। गुजरात सरकार ने सोमवार से तीस अप्रैल तक गुजरात के बीस प्रमुख शहरों में शाम आठ बजे से सुबह छह बजे तक नाइट कफ्र्यू लगाने की घोषणा की है। अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, वडोदरा, जूनागढ़, गांधीनगर, जामनगर, भावनगर, आनंद, नाडियाड, मेहसाणा, मोरबी, पाटन, गोधरा, दाहोद, भुज, गांधीधाम, भरुच, सुरेंद्रनगर और अमरेली में नाइट कफ्र्यू बुधवार रात से लगाया जाएगा। नाइट कफ्र्यू के दौरान इन शहरों में शादियों में कुल सौ लोगों को शामिल किया जा सकेगा। इसके अलावा, तीस अप्रैल तक सभी बड़े आयोजनों को स्थगित करना होगा

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