बाहुबली पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने हथियार लाइसेंस मामले में यहां विशेष एमपी-एमएलए अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की। विशेष न्यायाधीश हरवंश नारायण ने याचिका पर सुनवाई के लिए दो अगस्त की तारीख निर्धारित की।
लखनऊ। बाहुबली पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने हथियार लाइसेंस मामले में यहां विशेष एमपी-एमएलए अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की। विशेष न्यायाधीश हरवंश नारायण ने याचिका पर सुनवाई के लिए दो अगस्त की तारीख निर्धारित की। इससे पहले एमपी-एमएलए अदालत के विशेष मजिस्ट्रेट ने अब्बास के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था और महानगर पुलिस थाने के निरीक्षक को उसे गिरफ्तार कर 27 जुलाई तक अदालत के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया था।
गिरफ्तारी से बचने के लिए अब्बास ने विशेष अदालत का रुख किया। तत्कालीन महानगर थाना प्रभारी अशोक सिंह ने 12 अक्टूबर 2019 को अब्बास अंसारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि अब्बास ने लखनऊ से बंदूक का लाइसेंस प्राप्त किया था और बाद में उसने इसे दिल्ली स्थानांतरित कर दिया, जहां उसने बदले हुए पते पर यह कहते हुए कई हथियार खरीदे कि वह एक प्रसिद्ध शूटर है। वर्तमान में अब्बास अंसारी मऊ विधानसभा क्षेत्र से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक हैं।