लखनऊ। नगर निगम की आय बढ़ाने के लिए बुधवार को कार्यकारिणी की बैठक में टैक्स बढ़ाने के दर्जन भर प्रस्ताव पास किए गए। इसके दायरे में होटल, गेस्ट हॉउस, सिनेमा घर मल्टीप्लेक्स, प्राइवेट अस्पताल, नर्सिंगहोम और हवाई अड्डा प्रमुख रूप से आए हैं। शहर की 30 लाख की आबादी पर इसका असर पड़ना तय है।
हालांकि, नगर निगम यह सफाई दे रहा है कि उसने जनता पर सीधे कोई टैक्स नहीं बढ़ाया है। वहीं कार्यकारिणी की बैठक में पार्षद कोटे को लेकर हंगामे के बाद प्रशासन ने कोटे की पहली किस्त जारी कर दी।
नगर निगम कार्यकारिणी की हरी झंडी के बाद अब शहर में होटल, गेस्ट हॉउस और बार चलाना 10 गुना तक महंगा हो गया है। कार्यकारिणी ने इनके लाइसेंस शुल्क में बढ़ोतरी का प्रस्ताव पास कर दिया है। प्राइवेट नर्सिंग होम, पैथालॅाजी और सिनेमा हाल व मल्टीप्लेक्स के शो टैक्स में भी जबरदस्त इजाफा कर दिया गया है।
नगर निगम सीमा के अंदर हैलीपैड, हवाई अड्डा व हवाई पट्टियों पर यात्री कर और चार्टड विमान, हेलिकॉप्टर आदि की उड़ान पर टैक्स लगाने के प्रस्ताव को भी कार्यकारिणी की हरी झंडी मिल गई है। यह टैक्स पहली बार लगाया जाएगा। इसके अलावा टैम्पो टैक्सी स्टैंड से लाइसेंस शुल्क लिया जाएगा। वहीं गंदगी करने वालों और खाली प्लॉट पर झुग्गी झोपड़ी बसाकर गंदगी फैलाने वाले प्लॉट मालिकों पर भी जुर्माना लगाया जाएगा।
रु 95 लाख ही होगा पार्षद कोटा, पहली किस्त जारी
बैठक में पार्षद कोटा को लेकर काफी हंगामा हुआ। कार्यकारिणी सदस्य गिरीश मिश्र ने यह सवाल उठाया कि पार्षद कोटा 60 लाख है या 95 लाख। उनका कहना था कि कार्यकारिणी ने 95 लाख पास किया था। सदन में भी 95 लाख पास हुआ, लेकिन कार्यवाही में उसे 60 लाख कर दिया गया। किसे सही माना जाए। इस पर महापौर ने कहा कि कोटा 95 लाख ही मिलेगा। अभी 60 लाख जारी होगा और पुनरीक्षित बजट में 35 लाख रुपये प्रति पार्षद कोटे का और प्रावधान किया जाएगा। इसके बाद पार्षद कोटे की 27 लाख रुपये की पहली किस्त जारी करने का प्रस्ताव भी पास कर दिया गया।
नगर निगम सीमा के अंदर हेलिपैड, हवाई अड्डा व हवाई पट्टियों पर प्रति व्यक्ति 100 रुपये और चार्टड विमान, हेलिकॉप्टर आदि की प्रति उड़ान पर 3000 रुपये टैक्स लिया जाएगा। इसका प्रस्ताव नगर निगम कार्यकारिणी ने पास कर दिया है। अब इसे मंजूरी के लिए शासन को भेजा जाएगा। उसके बाद यह लागू हो जाएगा।
सड़क व गली में ठेला, खोमचा लगाकर गंदगी फैलाने पर पहली बार 500 रुपये और दूसरी बार 1000 रुपये जुर्माना लगेगा। इसके बाद पकड़े जाने पर पिछली बार लगे जुर्माने का दोगुना जुर्माना वसूला जाएगा। वहीं खाली प्लाट में झोपड़ी डालकर रहने वालों द्वारा गंदगी फैलाने पर पहली बार 5000 रुपये और दोबारा 10000 रुपये जुर्माना लगेगा।