राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने अत्यधिक प्लास्टिक पैकेजिंग का इस्तेमाल करने पर अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी ई कॉमर्स कंपनियों से जुर्माना वसूलने का आदेश दिया है। एनजीटी ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को पर्यावरणीय ऑडिट करने और नियमों का उल्लंघन करने पर इन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। जस्टिस एके गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने पाया कि ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ नियामक तय मानदंडों के तहत कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। पीठ ने कहा, सीपीसीबी ने एक रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें कानून लागू नहीं करने का फिर से कोई न कोई कारण बताया है। लेकिन इसमें यह नहीं बताया कि अत्यधिक प्लास्टिक का इस्तेमाल करने पर सीपीसीबी ने या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ मिलकर क्या दंडात्मक कार्रवाई की। सीपीसीबी ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ पर्यावरणीय ऑडिट कराने का आदेश भी दे सकता है। साथ ही कंपनियों से जुर्माना भी वसूल सकता है। पीठ ने 14 अक्तूबर को कार्रवाई रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया है। पीठ ने यह आदेश 16 वर्षीय आदित्य दुबे की याचिका पर दिया है। दुबे ने अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों को पैकिंग के दौरान प्लास्टिक के अत्यधिक इस्तेमाल से रोकने के लिए अधिकरण का दरवाजा खटखटाया था।