पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

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पार्थ चटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। चटर्जी और मुखर्जी 23 जुलाई को बंगाल के स्कूलों में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की कथित अवैध नियुक्ति के मामले में ईडी की हिरासत में हैं।
पश्चिम बंगाल एसएससी भर्ती घोटाला में पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। विशेष पीएमएलए अदालत ने स्कूल सेवा आयोग नियुक्ति घोटाले में मनी ट्रेल की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जांच के सिलसिले में बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को भेज दिया गया है
ईडी के वकील ने मामले में नए खुलासे को लेकर जेल में दोनों आरोपियों से पूछताछ करने के लिए अदालत की अनुमति के लिए भी आग्रह किया। धन शोधन निवारण कानून (पीएमएलए) के तहत विशेष अदालत के न्यायाधीश जिबोन कुमार साधु ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला सुनाया। इससे पहले 3 अगस्त को पार्थ चटर्जी और उनकी निकट सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को दो दिन की ईडी की कस्टडी में भेज दिया गया था।
पार्थ टर्जी और मुखर्जी 23 जुलाई को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रायोजित और सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की अवैध नियुक्तियों में शामिल कथित धनशोधन की जांच के संबंध में ईडी की हिरासत में हैं। चटर्जी की जमानत के लिए अनुरोध करते हुए उनके वकील ने कहा कि अब वह एक सामान्य व्यक्ति हैं और फरार नहीं होंगे। चटर्जी के वकील ने कहा, ‘‘वह अब प्रभावशाली व्यक्ति नहीं हैं और अपनी विधायकी छोड़ने पर भी विचार करने को तैयार हैं।

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