लखनऊ पुलिस ने यह कदम अंबेडकर जयंती, रमजान, गुड फ्राइडे और ईद के चलते उठाया है. जहां कोविड महामारी के मद्देनजर जारी केंद्र सरकार की गाइडलाइन, कार्यक्रमों, त्योहारों, पर्वों और तमाम प्रवेश परीक्षाओं के आयोजन के लिए चलते विशेष सतर्कता बरतना जरूरी है. कई पार्टी कार्यकर्ताओं,और प्रदर्शनकारियों के धरना-प्रदर्शन से शांति व्यवस्था भंग हो सकती है.इसके अलावा विधानसभा के आसपास ट्रैक्टर- ट्रॉली, घोड़ा गाड़ी और ज्वलनशील पदार्थ लेकर जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है. साथ ही 10 मई तक विधानसभा के आसपास धरना-प्रदर्शन पर भी बैन रहेगा. वहीं, इस दौरान यूपी विधानसभा के साथ सरकारी दफ्तरों के 1 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन से शूटिंग पर पाबंदी रहेगी. यह पाबंदियां 9 अप्रैल से लागू हो गई हैं.
दरअसल, इसके अलावा जिला प्रशासन ने बिना इजाजत जुलूस निकालने पर भी रोक लगा दी है. जबकि रात 10 से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक है. हालांकि धार्मिक, सार्वजनिक स्थल, जुलूस में नियमों के मुताबिक ही लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की परमिशन रहेगी. वहीं, लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था) पीयूष मोर्डिया ने बतााकहा गया है कि अगर राजधानी में बिना मास्क के कोई दिखता है, तो उससे जुर्माना वसूला जाएगा. इसके अलावा उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के मद्देनजर केंद्र सरकार की गाइडलाइन, कार्यक्रमों, त्योहारों, पर्वों और तमाम प्रवेश परीक्षाओं के आयोजन के लिए चलते विशेष सतर्कता बरतना जरूरी है. इसके चलते ये कदम उठाए गए हैं.
मॉस्क पहनना होगा जरूरी
वहीं, आदेश के मुताबिक, लखनऊ में रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, जिम, स्वीमिंग पूल, वाटर पार्क और होटल आदि पूरी क्षमता के साथ खुले रहेंगे. हालांकि, इस दौरान कोविड हेल्प डेस्क होना जरूरी है. इसके अलावा धार्मिक स्थलों और धार्मिक संस्थानों में कोविड हेल्प स्थापित करने के साथ मास्क पहनना जरूरी है.
सार्वजनिक जगहों पर 4 से ज्यादा लोगों का इक्ठ्ठा होने पर बैन
बता दें कि 10 मई तक लखनऊ में विधानभवन के आसपास एक किलोमीटर के दायरे में ट्रैक्टर-ट्राली, बैलगाड़ी, घोड़ागाड़ी, ज्वलनशील पदार्थ, सिलेंडर, घातक पदार्थ, हथियार आदि लेकर आवागमन पूर्ण रूप से बैन रहेगा. वहीं, विधानसभा भवन और सरकारी दफ्तरों के ऊपर एक किमी के दायरे में ड्रोन शूटिंग पर पाबंदी लगा दी गई है. हालांकि अन्य जगहों पर पुलिस आयुक्त की अनुमति के साथ ड्रोन कैमरे से शूटिंग या फोटोग्राफी की जा सकती है. इसके अलावा कोई भी बिना अनुमति के 5 या इससे ज्यादा व्यक्तियों का किसी प्रकार का कोई जुलूस नहीं निकालेगा. जबकि सार्वजनिक जगहों पर 5 या इससे ज्यादा व्यक्तियों का समूह बनाना भी बैन है.