सौभाग्य योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु जिला स्तरीय समिति का गठन हुआ

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योजना के अन्तर्गत कैम्पो के माध्यम से संयोजन निर्गमन् की कार्यवाही जारी
लखनऊ। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने शुक्रवार को बताया कि जनपद में सौभग्य योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। उन्होने बताया कि मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी प्रशासन, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी, अधीक्षण अभियन्ता विद्युत नगरीय वितरण मण्डल-द्वितीय, ट्रान्स गोमती, लेसा लखनऊ अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण मण्डल-दशम् ट्रांस गोमती, लेसा लखनऊ को सदस्य तथा अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण मण्डल चतुर्थ सिस- गोमती, लेसा लखनऊ को संयोजक सदस्य नामित किया है।

जिलाधिकारी आज कलेक्ट्रेट स्थित डा0ए0पी0जे0अब्दुल कलाम सभागार में अधीक्षण अभियन्ता लेेसा चतुर्थ के साथ सौभाग्य योजना के सम्बन्ध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। जिलाधिकारी ने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत समस्त ग्रामीण एवं शहरी गरीब परिवारों को विद्युत संयोजन दिये जाने है। उन्होने बताया कि जनपद लखनऊ में सौभाग्य योजना के अन्तर्गत दिसम्बर 2018 तक कुल 60279 का लक्ष्य निर्धारित है। उन्होने बताया कि योजना में संयोजन निर्गत करने हेतु मेंसर्स के0ई0आर0 इण्डस्ट्रीज लिमिटेड संस्था को कार्य आवंटित किया गया है। जो प्रत्येक माह कैम्पों के माध्यम से संयोजन निर्गमन की कार्यवाही करेगी। माह अप्रैल 2018 में जनपद हेतु 8000 संयोजन निर्गत करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होने बताया कि कार्यदायी संस्था द्वारा सौभाग्य योजना अन्तर्गत कैम्प के माध्यम से 17 दिसम्बर 2017 से 10 अप्रैल 2018 तक कुल 11910 आवेदन पत्र प्राप्त किये गये है प्राप्त आवेदन पत्रों के सापेक्ष मीटर स्थापित कर कुल 8572 संयोजन निर्गत कर दिये गये है, शेष आवेदन पत्रों पर संयोजन की कार्यवाही की जा रही है।

जिलाधिकारी ने सौभाग्य योजना की जानकारी देते हुए बताया कि योजना के अन्तर्गत समस्त ग्रामीण एवं शहरी गरीब परिवारों को निःशुल्क विद्युत संयोजन निर्गत किये जायेगे जिसमे सर्विस केबल, मीटर, स्विचबोर्ड, बल्ब-होल्डर एवं एक 9 वाट एलईडी बल्ब निःशुल्क दिया जायेगा।। ग्रामीण परिवारों को रू0 50/- प्रतिमाह की कुल 10 मासिक किश्तों के शुल्क पर विद्युत संयोजन दिया जायेगा जो प्रतिमाह बिल में चार्ज होगा तथा नकद जमा नहीं करना होगा। उन्होने बताया कि शहरी क्षेत्र में निवास कर रहे सामान्य परिवार निःशुल्क संयोजन योजना में सम्मिलित नहीं है। उन्होने बताया कि सौभग्य योजना में निर्गत किये जाने वाले समस्त विद्युत संयोजन मीटर्ड होंगे। गरीब परिवारों की पहचान सामाजिक, आर्थिक, और जातीय जनगणना वर्ष 2011 के आधार पर की जायेगी। निम्न विभव लाइन से 40 मीटर की अधिक दूरी वाले संयोजन हेतु इच्छुक उपभोक्ताओं के लिए एल0टी0 एरियल बंच केबिल पर एल0टी0 लाइन का निर्माण किया जायेगा। योजना में उपभोक्ताओं को विद्युत संयोजन निर्गत कराने हेतु मोबाइल द्वारा ई संयोजन एप द्वारा संयोजन निर्गत किया जा रहा है, जो सौभाग्य पोर्टल पर दिखने लगेगा।

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