दिल्ली में 3 महीने से ज़्यादा समय से बंद पड़े सिनेमाघरों और स्पा को बड़ी राहत मिली है. सरकार ने अनलॉक-8 को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी हैं जिसके तहत सिनेमाहॉल और स्पा को खोलने की इजाज़त दे दी गई है, लेकिन शर्तों के साथ. इसके साथ ही दिल्ली मेट्रो और बसों से सफर करने वाले लोगों को भी राहत दी गई है. अब दिल्ली मेट्रो अपनी 100% सीटिंग कैपेसिटी के साथ चलेगी वहीं, डीटीसी और क्लस्टर बसों को 100% क्षमता के साथ चलाने की इजाज़त दे दी गई है. हालांकि मेट्रो और बस दोनों में ही खड़े होकर यात्रा करने की इजाज़त नहीं होगी. ये आदेश 26 जुलाई सुबह 5 बजे से 9 अगस्त सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा. दिल्ली डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (DDMA) द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सिनेमाहॉल अपनी 50% सीटिंग क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे. इसके साथ ही शादी समारोह में अब अधिकतम 100 लोगों के शामिल होने की इजाज़त दे दी गई है, अभी तक अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकते थे. वहीं, अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों की अधिकतम संख्या 20 से बढ़ाकर 100 कर दी गई है. अब सभी ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल को 50% क्षमता के साथ खोला जा सकेगा. इससे पहले स्कूल या शैक्षणिक संस्थानों के ऑडिटोरियम और असेम्बली हॉल को ट्रेनिंग और मीटिंग के लिए 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई थी.
दिल्ली में स्पा भी खुलेंगे
बिज़नेस एक्सहिबिशन्स को भी अनुमति दी गई है, लेकिन केवल बिज़नेस विज़िटर्स के लिए. स्पा को खोलने की इजाज़त दी गई है, लेकिन नियम और शर्तों के साथ. स्पा के मालिकों को हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने के सभी मानकों का पालन करना होगा. 30 मिनट से ज़्यादा लंबे समय के ट्रीटमेंट के लिए सर्विस प्रोवाइडर को फेस शील्ड और मास्क के अलावा पीपीई किट भी पहनना होगा. नियम उल्लंघन होने पर स्पा मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और स्पा को बन्द भी किया जा सकता है.
बिना ऑड ईवन के खुल सकेंगी दुकानें
सभी स्टैंड अलोन शॉप, नेबरहुड शॉप, रेजिडेंशियल काम्प्लेक्स की दुकानें बिना ऑड इवन नियम के सभी दिनों पर खोली जा सकेंगी. हालांकि गैर जरूरी सामान/ सेवाओं से संबंधित दुकानों को खोलने का समय सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक होगा. रेस्टोरेंट 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक खुले रहेंगे. बार 50% बैठने की क्षमता के साथ खुले रहेंगे. समय सीमा दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक ही रहेगी. सभी मार्केट, मार्केट काम्प्लेक्स, मॉल सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुले रहेंगे और 50% वेंडर्स के साथ एक ज़ोन में एक दिन में एक साप्ताहिक बाज़ार खोलने की इजाज़त होगी. सड़क के किनारे साप्ताहिक बाज़ार लगाने की इजाज़त नहीं होगी. धार्मिक स्थल खुले रहेंगे लेकिन श्रद्धालुओं को आने की अनुमति नहीं होगी. ऑटो और रिक्शा में 2 यात्री, टैक्सी, कैब, ग्रामीण सेवा, फट-फट सेवा में अधिकतम 2 यात्री, मैक्सी कैब में 5 यात्री और RTV में अधिकतम 11 यात्रियों को एक साथ यात्रा करने की इजाज़त है.
क्या बंद रहेगा-
– स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल, कोचिंग इंस्टिट्यूट
– सभी समाजिक, राजनीतिक, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, सांस्कृतिक, धार्मिक, त्योहारों से सम्बंधित आयोजनों पर पाबंदी होगी
आदेश में कहा गया है कि अब दिल्ली में उन सभी एक्टिविटीज को खोलने की इजाज़त होगी जिन्हें खासतौर पर प्रतिबंधित नहीं किया गया है. हालांकि कंटेन्मेंट ज़ोन में सिर्फ आवश्यक सेवाओं वाली गतिविधियों की ही अनुमति होगी.