भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को लंदन कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। विजय माल्या को अपने भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील करने की इजाजत मिल गई है। लंदन की रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने विजय माल्या को प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील करने की इजाजत दे दी है। ब्रिटेन की एक अदालत में भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या के प्रत्यर्पण मामले में मंगलवार को सुनवाई हुई। माल्या ने ब्रिटेन के गृह मंत्री साजिद जाविद द्वारा उनके प्रत्यर्पण के आदेश पर हस्ताक्षर करने के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करने की अनुमति मांगी थी।
इससे पहले 5 अप्रैल को किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व प्रमुख 63 वर्षीय माल्या के भारत प्रत्यर्पित होने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दी गई थी। माल्या ने कोर्ट में अपील की थी कि उसे भारत प्रत्यर्पित न किया जाए। विजय माल्या ने नए आवेदन पर मौखिक सुनवाई की मांग की थी। जिसके बाद लंदन में रॉयल कोर्ट आफ जस्टिस के प्रशासनिक अदालत खंड की दो जजों की पीठ अप्रैल में दायर इस अपील पर सुनवाई की।
ब्रिटेन की अदालत में भारत सरकार की ओर से पक्ष रखने वाले क्राउस प्रॉसिक्यूशन सर्विस (सीपीएस) के एक प्रवक्ता ने कहा था कि विजय माल्या को प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील करने की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं, इस पर मौखिक सुनवाई मंगलवार को हुई।
बता दें कि माल्या को कथित रूप से 9,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी और मनी लांड्रिंग के मामले का सामना करने के लिए भारत को सौंपा जाना है। बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व प्रमुख 63 वर्षीय माल्या पहले ही दस्तावेज के जरिये अपील करने की छूट के मामले में ब्रिटेन के उच्च न्यायालय में हार चुके हैं। लंदन में रॉयल कोर्ट आफ जस्टिस के प्रशासनिक अदालत खंड की दो जजों की पीठ अप्रैल में दायर इस अपील पर सुनवाई करेगी।
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